इंदौर: चार साल बाद निगम अधिकारियों को याद आया हाई कोर्ट का आदेश, तोड़ा अवैध निर्माण

  • 4 years ago
इंदौर के गांधीनगर में हाईकोर्ट के आदेश का पालन चार साल बाद किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के गांधीनगर के ओंकार मार्ग स्थित अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश कोर्ट ने 2016 में दिए थे, लेकिन इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई चार साल बाद आज की गई। इस अवैध निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच जारी विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था। 2010 में कोर्ट ने इस प्लॉट पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी थी, बावजूद इसके यहां निर्माण कार्य कर लिया गया। जिसकी शिकायत एक बार फिर कोर्ट तक पहुंची। 2016 में कोर्ट ने आदेश दिया कि इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते नगर निगम कार्रवाई को लगातार टालता रहा। लेकिन अब जब यह पूरा मसला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो उसके बाद कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।

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